बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को बेरोजगारी स्वयं सहायता भत्ता योजना की घोषणा की है । मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार की एक नयी पहल है जिसके अन्तर्गत बारहवीं की परीक्षा पास छात्रों को 2 वर्ष तक 1000 रुपये हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना उन बेरोजगार नौजवानों के लिए है जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और बिहार के नागरिक हैं।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिये कैसे करे आवेदन
- सबसे पहले आवेदक को बिहार सरकार की वेबसाइट www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- उसके बाद बेरोजगारी भत्ता योजना को चुने।
- जो भी वेबसाइट में डिटेल भरनी है उसे ठीक त्राह से भरें।
- इसके बाद आवेदक को पावर्ती नंबर मिलेगा जिसे लेकर पंजीकारण केंद्र पर जाना होगा।
- फिर सभी कागजो को पंजीकारण केंद्र पर जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी पात्रता
- यह योजना केवल बारहवीं की परीक्षा पास किये हुये छात्रों के लिए है।
- इस योजना का लाभ लेने वाले छात्रों के पास बिहार का रिहायसी परमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक का किसी भी सरकारी बैंक मेंखाता भी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य
- इस योजना का उद्देश्य बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिये है।
- गरीब लोगो को इस योजना का लाभ अधिक से अधिक मिले।
- बिहार से बेरोजगारी को कम करना।